भवन स्वामियों के लिए फॉर्म भरने की सौगात,खुद ही कर आयकर टैक्स का विकल्प

मीरजापुर नगर प्रस्ताव परिषद मिरजापुर ने भवन स्वामियों की सुविधा के लिए सुशासन के तहत वर्ष 2021 में स्वकर प्रणाली लागू की है। शर्त क्षेत्र के तहत जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ऐसे में सभी भवन स्वामी अभी भी अपने भवन का कारपेट एरिया के अनुसार गृहकर निर्धारित कार्यालय में फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रमाणिक रूप से 28 जनवरी से 14 फरवरी तक फॉर्म लिया जाएगा।बता दे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वकर प्रणाली लागू की गई है। आज्ञापत्र द्वारा भी लागू किया गया है। वर्तमान समय में मीरजापुर नगर में रहने के क्षेत्र के तहत कई संभावनाएं नहीं हैं। उक्त भवन स्वामी स्वकर संदर्भ निष्पादित से कर कारपेट क्षेत्र के अनुसार अपना निर्धारित कर पंजीकृत कार्यालय में फॉर्म जमा कर सकते हैं। जैसी कोई जानकारी नहीं ली जा रही है।इस स्थान पर ईओ अंगद गुप्ता ने कहा है कि सरकार द्वारा 2021 में ही स्वकर प्रणाली लागू की गई थी। मीरजापुर द्वारा किस नगर की स्वीकृति भी लागू की गई है। अभी जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये भवन स्वामी अपने कारपेट एरिया के लिए इसके अनुसार गृहकर का स्वयं एक रूप में जमा फॉर्म कर सकता है। इन जन्मपत्रियों पर गृहकर बनने से पात्रता जा रही हित कार्य के साधानधनो में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये भवन स्वामी देयता,निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से यह स्वकर प्रणाली में आते हैं। का लाभ उठाएँ। भवन स्वामियों की सुविधा के लिए कार्य कार्यालय के हेल्प डेस्क पर सभी जानकारी भी मिलेगी।

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