सेवाओं में देरी पर बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा!
लखनऊ। बिजली सेवाओं में देरी पर उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा. आपूर्ति में बाधा व बिल गड़बड़ी दूर करने, ट्रांसफार्मर तार बदलने में नहीं चलेगी लेटलतीफी। पॉवर कॉर्पोरेशन ने उप्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए कानून को तत्काल लागू करने करने के दिए निर्देश।
उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा यह कानून 2019 में बना था. विभाग के अधिकारियों ने करीब 3 साल से कानून को दबाए रखा। बीते 1 नवंबर को हाईकोर्ट ने सभी विद्युत वितरण खंडों के विशेष ऑडिट का दिया था निर्देश। इसी कड़ी में कॉर्पोरेशन के एमडी पंकज कुमार ने सभी विद्युत वितरण निगम के प्रबंधकों को जारी किया निर्देश।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें