बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गिरी गाज

कार्यालय संवाददाता

लखनऊ प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, द्वारा  दिनांक-01.10.2018 से 31.05.2022 तक की अवधि में विद्युत वितरण खण्ड, तुलसीपुर के अन्तर्गत राजस्व धनराशि विभागीय खाते में जमा ना करने पर करायी गयी विभागीय जांच में निम्न अधिकारी कर्मचारी द्वारा उक्त धनराशि का गबन किये जाने एवं उ0प्र0 राज्य सरकारी कर्मचारी आचरण विनियमावली-1956 के नियम-3 (1) की अवेहलना करने का दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध निम्नाकिंत विभागीय कार्यवाही की गयी. 

जिसमें हीरालाल, तत्कालीन अवर अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तुलसीपुर, वर्तमान अवर अभियन्ता (निलंम्बित) सम्बद्ध विद्युत परीक्षण खण्ड-तुलसीपुर से हुई विभागीय क्षति रू0 34,84,663.00 की प्रत्याप्ति (वसूली) के साथ सेवा सेे पदच्युति (Dismissal) जो भविष्य में नियोजन से निरहित करता हो, का दण्ड प्रदान किया गया। महेन्द्र प्रताप सिंह लेखाकार, विद्युत वितरण खण्ड-तुलसीपुर, बलरामपुर को पर्यवेक्षणीय कार्य में शिथिलता बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने का दण्ड दिया गया। 

बाल कृष्ण तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तुलसीपुर, वर्तमान अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-बलरामपुर को कर्तव्यों में घोर लापरवाही एवं कर्तव्यों के निर्वाहन ना किये जाने पर प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ संचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने का दण्ड दिया गया। मनोज कुमार विश्वकर्मा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तुलसीपुर, बलरामपुर को पर्यवेक्षणीय कार्य में शिथिलता बरतने पर कठोर चेतावनी दी गयी। Yeh jankari Shalini yadav Jan sampark adhikari ne ke vigyapti m deya. 

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