लखीमपुर हिंसा के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर

मुरारी श्रीवास्तव

लखीमपुर। हिंसा केस के मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आशीष केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। उन पर तीन अक्‍टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने का आरोप है। 

इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। मालूम हो कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को एसआईटी  की 5000 पन्नों की चार्टशीट में मुख्य आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आशीष मिश्रा घटनास्थल पर ही मौजूद थे। गौरतलब है कि सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। ऐसे में अब जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ के समक्ष आशीष मिश्रा के वकील तर्क दिया था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे साबित हो कि कार के चालक ने मिश्रा के आदेश पर किसानों को कुचला था। ऐसे में यहा नहीं कहा जा सकता कि मिश्रा कथित प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए प्रतिपक्ष रूप से उत्तरदायी हैं ।

वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता के वकील जगजीत सिंह ने तर्क दिया कि चालक मिश्रा के आदेश के बिना किसानों को नहीं कुचल सकता था। क्योंकि वह एक केंद्रीय मंत्री का बेटा होने के कारण काफी प्रभावशाली व्यक्ति है।

हालांकि, शिकायतकर्ता के वकील इस संबंध में कोई सबूत नहीं दे सके। अंत में, जब कोर्ट मिश्रा की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने वाली थी, तो उनके वकील द्वारा एक सुधार आवेदन दायर किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

अपनी जमानत याचिका में आशीष मिश्रा की तरफ से तर्क दिया गया था कि जब उक्त घटना हुई तब वह अपनी कार में नहीं थे बल्कि वह गांव बनवीरपुर में दंगल समारोह में शामिल थे। जो घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर है।

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