किसान को आवंटित भूमि पर जबरन खेल का मैदान बनाने का हो रहा प्रयास -पीड़ित किसान का आरोप
कार्यालय संवाददाता
लखनऊ सरोजनी नगर विकास खंड के ग्राम सभा नूर नगर भदरसा मे खेल के मैदान के निर्माण हेतु ग्राम प्रधान व एसडीएम सरोजिनी नगर द्वारा कुछ समय पूर्व खेल के मैदान हेतु ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या 2 ख चयनित की गई थी। वही ग्राम सभा के पीड़ित किसान अशोक कुमार ने बताया यह नंबर 42 बीघे का है।
इस नंबर पर सन 1976 में मेरे पिता स्वर्गीय राम अधार सहित ग्राम सभा के 4 किसानों को कृषि भूमि का पट्टा इस नंबर पर किया गया था जिसमे मेरे स्वर्गीय पिता को साढ़े चार बीघे भूमि आवंटन मे दी गयी थी। शेष जमीन पर गांव के ही दबंग भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। साथ ही किसान ने यह भी आरोप लगाया उक्त गाटा संख्या की ही 8 से 10 बीघा भूमि पर प्लाटिंग कर दी गई है। जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भी की गई है।
किसान का कहना है उक्त भूमि पर पिताजी के समय से आज तक हम लोग उक्त भूमि पर काबिज है। इसके अलावा हम लोगों के पास अन्य कोई जमीन भी नहीं है हमारे परिवार के भरण-पोषण का यही एकमात्र जरिया है। शासन द्वारा भूमिहीन किसानों को जहां जमीनों को पट्टा किया जा रहा है वही हमे पट्टे मे मिली जमीन को हम लोगों से जबरन छीना जा रहा है। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा एसडीएम सरोजनी नगर सहित जिले के उच्च अधिकारियों से की गई।
किंतु मेरी सुनवाई ना होने पर मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता के माध्यम से याचिका संख्या 27650/2021देकर अपनी बात कही । उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा मेरे निवेदन को सुनते हुए ग्राम प्रधान व अन्य को इस संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया है।
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