पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह पश्चात एक वर्ष तक मिलेगा अनुदान
लेखराम मौर्य
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ की आवेदन प्रक्रिया की वर्तमान व्यवस्था में आंशिक संशोधन कर दिया है।
अब इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के नियत तिथि के 02 माह पूर्व से कम अवधि तथा विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर तक के आवेदन पत्र स्वीकार किये जाएंगे। पहले इस योजना में विवाह सम्पन्न होने के 06 माह बाद तक के ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जाते थे, जिसे बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है।
विशेष सचिव श्रम एवं सेवायोजन प्रेम प्रकाश सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी श्रमिक द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना के लाभ लेने के लिए इन अभिलेखों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें निर्माण श्रमिक का पहचान पत्र एवं पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र की फोटोप्रति, विवाह कार्ड, पुत्री तथा वर का आयु प्रमाण पत्र, श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर की प्रति, ऑनलाइन विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, वर-वधू का फोटोग्राफ तथा विवाह होने की पुष्टि से सम्बंधित प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।
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