छात्रा को टीसी व मार्कशीट न देना विद्यालय प्रबंधक को पड़ा भारी

 राम कुशल मौर्य

अम्बेडकरनगर।* छात्रा व उसके परिजनों को टीसी व मार्कशीट के लिए धमकाना स्कूल प्रबंधक को उस वक्त महॅगा पड़ गया, जब कोर्ट ने संबंधित स्कूल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दे दिया। पीड़ित सतीराम के वकील एडवोकेट नरेन्द्र बहादुर ने बताया कि पीड़ित की लड़की साक्षी इंडियन कॉलेज ऑफ साइंस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांतिनगर अकबरपुर अम्बेडकरनगर से हाई स्कूल की परीक्षा सन 2020 में उत्तीर्ण किया और 2020 में ही पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण किया। इसी स्कूल में पीड़ित छात्रा के पिता राजगीर का काम किया था। जिसकी 80 दिन की दिहाड़ी स्कूल में प्रबंधक बजरंगी मिश्रा रोककर इसलिए रखे थे कि पीड़ित की लड़की कक्षा 11, 12 इसी स्कूल में पढ़ेगी, जो फीस में कट जाएगा। पीड़ित जब अपनी लड़की की टीसी वह मार्कशीट लेने के लिए विद्यालय गया और प्रबंधक लिपिक से कागजात और मजदूरी देने की बात कहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की कक्षा 12 तक हमारे स्कूल में ही पढ़ेगी बाद में पालीटेक्निक करवा लेना। जब पीड़ित ने पुनः आग्रह किया कि छात्रा की टीसी, मार्कशीट व पीड़ित की मजदूरी दे दीजिए तो प्रबंधक बजरंगी मिश्रा ने गुस्से में झल्लाकर पीड़ित को जातिसूचक शब्दों से नवाजते हुए भगा दिया और टीसी मार्कशीट देने से मना कर दिया। इस बात से आहत होकर जब पीड़ित थाना कोतवाली अकबरपुर में पहुंचा तो वहां पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हो सका। अंत में थक हार कर पीड़ित ने कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दायर करने के लिए अपील किया। कोर्ट द्वारा पीड़ित के पक्ष को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विद्यालय के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया।

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