अब खेतों के किनारे नहीं लगा सकते कंटीले तार

राम कुशल मौर्य

अम्बेडकरनगर। पशु क्रूरता रोके जाने के लिए खेतों के किनारे प्रयोग किए जाने वाले ब्लेड वाले/कंटीले तारों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब ब्लेड वाले कंटीलों तारों के स्थान पर साधारण तार या रस्सी का प्रयोग किया जा सकता है।

किसानों द्वारा खेतों के चारों तरफ कंटीले तारों के लगाने से इससे किसी गाय या गोवंश को शारीरिक क्षति पहंुचती है। शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने खेतों के किनारे कंटीले तारों के लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारी, उप कृषि निदेश, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी व समस्त खंड विकास अधिकारियों को दिए गए आदेश में कहा है कि ब्लेड वाले कंटीले तारों को पूर्णतया प्रतिबंधित कराते हुए ब्लेड वाले कंटीलों तारों के स्थान पर साधारण तार या रस्सी का प्रयोग किया जाए। कंटीले तारों का प्रयोग करने पर किसी गाय या गोवंश को क्षति पहंचती है तो गोवध निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय होगा।

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