खूनी कांड के सात अभियुक्तों को मिली उम्रकैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फैजाबाद ने सुनाया फैसला

 रवि मौर्य

अयोध्या। नगर कोतवाली क्षेत्र के घोसियाना इलाके में 8 साल पहले भूमि विवाद के रंजिश को लेकर हुए खूनी संघर्ष में  अब्दुल अहमद उर्फ गुड्डू पर फायरिंग कर हत्या व सुलेमान उर्फ मोनू पर जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित मामले में सात अभियुक्तों अब्दुल उर्फ राजू इमरान उर्फ बाबू अब्दुल कादिर मोहम्मद आसिफ जीशान रजनी उर्फ जीनत व शाहीन उर्फ बेबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही जानलेवा हमला व अन्य गंभीर अपराधों में भी 8 साल की सजा से भी दंडित किया गया। 

अभियुक्तों पर ₹295000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय शैलेंद्र वर्मा ने अपने फैसले में मृतक अब्दुल अहमद उर्फ गुड्डू के वारिसों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹100000 तथा चोटिल सुलेमान उर्फ मोनू को ₹50000 देने का आदेश भी दिया है। हत्या एवं जानलेवा हमले के मुख्य अभियुक्त सिपाही मोहम्मद सिद्दीकी की मुकदमा के दौरान मौत हो गई थी वहीं एक अन्य अभियुक्त राजा बाबू के किशोर होने पर जुबनायल घोषित किया गया था।  सभी अभियुक्तों को न्यायालय से ही आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर जेल भेज दिया गया।

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