प्रत्याशियों का खोलना होगा बेंक मे खाता...

प्रकाश शुक्ला


काली कमाई के पेसे के खर्च पर रोक कं लिये आयोग ने लिया निर्णय


उन्नाव बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए अनाप सनाप पैसा खर्व करन पर अंकुश लगाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्व की प्रक्रिया को बदलकर प्रत्याशियों को बैक में एकाउंट खुलवाना अनिवार्य कर दिया है । प्रत्याशी मत्तदातावो को रिझाने में काली कमाई का पैसा नही लुटा पायंगे । उपचुनाव के प्रत्येक प्रत्याशी को राष्ट्रीयकृत बैक में चुनाव खर्च को लेकर अपना एकाउंट खुलवाना होगा ।



जिसका खाता नम्बर नामांकन पत्र मे दाखिल करने के साथ देना होगा। इस बैक खाते से हटकर यदि कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक चुनाव मे पैसा व्यय करता पाया गया ता उसके विरूद्व आयोग के निर्देशानुसार कडी कानूनी कार्यवाही की जायेगी । एडीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त व्यवस्था विधानसभा उपचुनाव में लागू की है । प्रत्येक प्रत्याशी का निर्वाचन व्यय सम्बंधी वैंक खाता किसी राष्टीयकृत्त वैंक में खुलवाना अनिवार्य है । याद रहे बांगरमऊ क उपचुनाव मेँ 3 नवम्बर को मतदान होना है । जिसमे पासिंग बूथों पर पहुंचने वाले मतदात्ताओ क लिए मास्क व सोशल डिस्टसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा।


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