मतदाता सूची को अद्यतन करने में राजनैतिक दल करें सहयोग:-डी0एम0
वशिष्ठ मौर्य
राजनैतिक दलो के साथ जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता को लेकर की बैठक, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो का हो अक्षरशः पालन
देवरिया। 337-देवरिया विधान सभा के उप निर्वाचन 2020 की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय सारणी निर्गत किये जाने के उपरान्त पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। इसके दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अमित किशोर ने राष्ट्रीय /राज्यीय/ राजनैतिक दलों के साथ कलक्ट्रेट कक्ष में बैठक कर आदर्श आचार संहिता का पालन किये जाने एवं इसमें जिला प्रशासन का सहयोग किये जाने को कहा।
उन्होने कहा कि जनपद में आचार संहिता का पालन करना व कराना हम सभी की जिम्मेदारी है, इस लिये ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हुए कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन किये जाने में भी आप सभी के सहयोग की जरुरत है। सभी मतदेय स्थलो पर बी0एल0ओ0 की तैनाती की गयी है। उनके पास पर्याप्त फार्म-6,7,8 उपलब्ध है। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित या विलोपित कराना हो तो अपने बी0एल0ओ0 के माध्यम से इस कार्य को करायें, ताकि किसी भी अर्ह व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूटने न पाये। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार के निर्वाचन में कोविड-19 के प्राविधानो का भी पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क, सेनेटाइजर, थर्मामीटर, स्क्रीनिंग भी अनिवार्य होगी। उन्होने ई0वी0एम0 मशीन जमा किये जाने हेतु स्ट्रांग रुम का भी निरीक्षण प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों को आगामी शनिवार को पूर्वान्ह् 11 बजे किये जाने को कहा। उन्होने राजनैतिक दलो एवं प्रशासन की एक स्थानीय व्हाटसअप ग्रुप बनाये जाने को कहा, जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान सम्यक तरीके से हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के तहत सामान्य आचरण के कार्यो की जानकारी देते हुए बताया कि कोई दल या उम्मीदवार ऐसे किसी क्रियाकलाप में सम्मिलित नही होगा, जिससे पारस्परिक घृणा, धार्मिक भाषायी, जातियों एवं सम्प्रदायों के मध्य तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। राजनैतिक दलो की अलोचना में निजी जीवन के समस्त पहलुओं पर आलोचना करने से बचना होगा। मत प्राप्त करने के लिये जातिगत या साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील नही की जायेगी। धार्मिक स्थलो का प्रयोग निर्वाचन अभियान के रुप में नही किया जायेगा। किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते आदि में उस व्यक्ति के अनुमति के बिना ध्वज, बैनर सूचना चिपकाने, नारे आदि लिखने की अनुमति नही होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोजित सभाओं और जुलूसो में समर्थको द्वारा कोई व्यवधान या विघ्न नही डालेगें। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानो से होकर नही ले जाया जायेगा, जिन स्थानो पर अन्य दल द्वारा सभाये की जा रही हो। किसी दल द्वारा निर्गत किये गये पोस्टरो को अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाया नही जायेगा। उन्होने सभाओं एवं जुलूस के आयोजन के संबंध में निर्गत आदर्श आचार संहिता का भी पालन किये जाने के साथ ही कोविड-19 के प्राविधानो का हर जगह पालन किये जाने की अनिवार्यता बतायी। साथ ही उन्होने सभी से इसका पालन किये जाने में अपनी भागीदारी व सहयोग प्रदान करने की अपील भी की। आयोजित इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन राकेश कुमार पटेल, अपर जिलाधिकारी वित्त उमेश कुमार मंगला, ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट सुमित कुमार यादव, एस0डी0एम0 सदर सौरभ सिंह, ए0एस0डी0एम0 ललन राम सहित राजनैतिक दलो की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष अजय कुमार दूबे, मीडिया प्रभारी अम्बिकेश पाण्डेय, जिलाध्यक्ष सपा डा0दिलीप यादव, जिला सचिव अशोक कुमार यादव, शिवदत्त पाठक, तारकेश्वर मणि त्रिपाठी नेशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अजय कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी सहित बसपा व अन्य राजनीतिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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