एक कृषि यन्त्र लेने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान कृषि विभाग 

किसानों के हित पर प्रथम आवक और प्रथम पावक की रणनीति पर कार्य शुरू..


संजय मौर्य 


कानपुर। उप कृषि निदेशक धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू (सी०आर०एम०) योजनान्तर्गत धान कटाई का समय सन्निकट होने के दृष्टिगत विशेष अभियान के तहत प्रदेश के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन यत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के अन्तर्गत इन-सीटू योजना में यंत्रों को सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु जनपदवार लक्ष्यों में प्रतिबन्ध को समाप्त कर पूरे प्रदेश का यन्त्रवार संकलित लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है तथा ‘‘प्रथम आवक-प्रथग पावक‘‘ के सिद्धान्त पर किसी भी जनपद का कोई भी कृषक यन्त्रवार निर्धारित लक्ष्य की सीमा के अन्तर्गत यन्त्र प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। सभी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यंत्रों की प्री-बुकिंग एवं टोकन निकालना 25 सितम्बर, 2020 को पूर्वान्ह 11 रू0 बजे से प्रारम्भ होगा। प्री-बुकिंग एवं टोकन जेनरेशन के लिए किसान अपने ही मोबाइल नं0 का इस्तेमाल करे। अपना मोबाइल नं0 उपलब्ध न होने की स्थिति में परिवार के ब्लड रिलेशन का भी मोबाइल नं० इस्तेमाल कर सकते हैं।


सत्यापन में किसी अन्य का मोबाइल नं0 पाये जाने पर अनुदान नहीं दिया जायेगा। किसी डीलर का मोबाइल नं0 इस्तेमाल कर टोकन जनरेट किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित किसान का अनुदान निरस्त करने के साथ ही सम्बन्धित डीलर को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। प्री बुकिंग वाले लाभार्थियो को ‘‘आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है‘‘ का सन्देश भेजा जायेगा तथा योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन कन्फर्म करने का सन्देश अलग से भी मोबाइल नं0 पर प्रेषित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु प्री बुकिंग/टोकन प्रक्रिया के अन्तर्गत इन-सीटू योजना में अनुदान का लाभ पाने हेतु कृषि विभाग में किसान पंजीकरण/समिति पंजीकरण होना आवश्यक है। जिन किसान का पंजीकरण नहीं है वह पंजीकरण हेतु अपने विकासखण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क करें। किसान अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त चिन्हित कृषि यन्त्रों/फार्म मशीनरी बैंक मे से कोई भी कृषि यन्त्र विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल पर अनुदान हेतु टोकन निकालें‘‘ लिन्क पर क्लिक कर दिनांक 25.09.2020 के पूर्वान्ह 11ः00 बजे से आनलाइन प्री बुकिंग/टोकन जनरेट कर सकेंगे।


आनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त 05 दिवस के अन्दर प्राप्त चालान रसीद के माध्यम से अपने नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में सम्बन्धित कृषि यन्त्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशि जमा करनी होगी। उन्होंने कहा कि कृषक ध्यान दें कि टोकन जमा करने की रसीद पोर्टल पर अपलोड नहीं करनी है। जमानत धनराशि के अन्तर्गत रू0 10001 से अधिक तथा 100000 तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्र हेतु जमानत धनराशि रू0 2500 है। रू0 100001 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु जमानत धनराशि- रू0 5000 है। फार्म मशीनरी बैंक/ कृषि यन्त्र हेतु टोकन धनराशि जमा करने के 15 दिवस के अन्दर यन्त्र क्रय कर पोर्टल पर बिल अपलोड करना अनिवार्य है।


फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्रों का प्रकार कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू (सी0आर0एम0) योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों यथा सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (सुपर एस०एम०एस०), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरोटिल सीडकम फर्टिलाइजर ड्रिल, श्रब मारटर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम0बी0प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्राप रीपर, स्ट्रा रेक, रीपर कम बाइन्डर पर अनुदान । उन्होंने बताया कि अनुदान पैटर्न में कोई एक कृषि यन्त्र लेने पर कृषि यन्त्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत तक अनुदान है। 


 


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