बाल श्रम के खिलाफ कठोर कार्यवाही 

कार्यालय संवाददाता 


कानपुर नगर।  जिस भी फैक्ट्री, दुकान में कोई भी बाल मजबूरी कराते मिले तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही कराते  हुए उनके चालान किये जायें और उन बालको की सूची बीएसए को  देकर  उनके घरों के पास प्राथमिक विद्यालयों में उनका पंजीयन कराकर उनको शिक्षित कराने का काम किया जाये।


रात्रि मे गेस्ट हाउस, होटलों में औचक छापेमारी कर बाल मजदूरी रोकी जाये। बाल मजदूरी में पकड़े गए बालकों को चिन्हांकन कर उनके पुनर्वासन व अभियोजन कार्य कराया जाये। 14 से 18 वर्ष तक के चिन्हित किशोर श्रमिकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास  योजना  तथा शासन की अन्य लाभकारी योजनाओं से उन्हें  लाभान्वित  भी कराया जाये।



ईट भट्ठों पर कार्यरत मजदूरों के चिन्हाकित कर बाल श्रमिकों को कार्यालय से अवमुक्त कराते हुए उन्हें भी निकटतम प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश कराया जाये। उक्त निर्देश जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने कलेक्ट्रेट सभागार में बाल मजदूरी रोकने के संबंध में सहायक श्रम आयुक्त को दिये।


उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बाल मजदूरी रोकने के लिए रात्रि में भी औचक छापेमारी की जाए और जहां भी बाल श्रमिक मिलते है उन्हें वहां से अवमुक्त कराते हुए सम्बन्धित पर कार्यवही कराई जाए तथा  उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में उनका पंजीयन कराया जाये।



उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि इन बाल मजदूरों को जो भी 14 से 18 साल के मिलते हैं उनको कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाए साथ ही उन्हें अन्य लाभकारी योजना से भी लाभान्वित किया जाए। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त ए0के0 वर्मा, यूनिसेफ से तकनीकी रिसोस अराशी  खांन तथा श्रम परिवर्तन अधिकारी उपस्थित रहे।



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